1995 में भारतीय संसद ने विकलांगता और अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति के लिये कानून पारित किया (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) ! इसने कुछ विकलांगता को मान्यता प्रदान की और उनके लिये कुछ विशेष अधिकार निर्धारित किये ! इस कानून के तहत विकलांगता की श्रेणी में मनोवैज्ञानिक अक्षमता को मानसिक बीमारी के तौर पर शामिल किया गया है ! इसके तहत बनाई गए कानून और ये स्कीमें सिर्फ उन लोगों के लिये उपलब्ध हैं ! जो किसी विशेष अक्षमता से 40% पीड़ित हैं ! जिन्हें उसी आधार पर अक्षमता प्रमाणपत्र मिला हुआ है !
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| Science & Technology | Upload TimePublished on 27 Jan 2019 |
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